अंतरजातीय विवाह योजना , विवाह करने पर मिलेगा 3 लाख रूपये बस करना होगा ये कम

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समाज बढते भेदभाव और बढती कुरूतियों को दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध हैं। समाज में बढ़ते इस असर को कम करने के लिए हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसी ही एक योजना की शुरुआत की हैं जो अंतरजातीय विवाह योजना के नाम से जानी जाती हैं।

हमारे इस लेख में आपको इसी के बारे में बताया जा रहा हैं। इस लेख में महाराष्ट्र राज्य में लागू अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की जायेगी। 

अंतरजातीय विवाह योजना
अंतरजातीय विवाह योजना

अंतरजातीय विवाह योजना

समाज में भेदभाव दूर करने के लिए और इंटर कास्ट शादी को बढ़ावा देने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई हैं। इस योजना के तहत अगर कोई लड़का और लड़की इंटर कास्ट शादी करता हैं तो उस स्तिथि में उसे 50 हजार प्रोत्सहान के तौर पर दिया जाएगा। 

पहले यह राशि 50 हजार थी जिसे अब बढ़ा कर 3 लाख कर दी हैं। इस योजना में दी जाने वाली राशि Maharashtra Inter-Caste Marriage Scheme के तहत दिया जा रहा हैं। सरकार की इस योजना की हम भी सराहना करते हैं जिसका कारण हैं इस योजना का उद्देश्य जो की एकदम सकारात्मक हैं। 

अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य

महाराष्ट्र में लागू इस योजना के कुछ उद्देश्य निम्न हैं। इस योजना के बारे में तो हम जान ही चुके हैं की यह योजना किस प्रकार की हैं और यह कैसे काम करेगी। अब इस योजना के उद्देश्यों के बारे में भी जान लेते हैं। 

  • इस योजना से उच – नीच की कुरूति समाप्त होगी। 
  • समाज में भेदभाव ख़त्म होगा। 
  • राज्य में लागू इस योजना में वित्तीय सहायता दी जायेगी ताकि परिवारजनों को कोई दिक्कत नही आये। 
  • इस योजना के तहत नवविवाहित जोड़ो को आर्थिक सहायता के साथ अन्य सुविधाएँ भी दी जायेगी। 

अंतरजातीय विवाह योजना में दी जाने वाली आर्थिक सहायता 

इस योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो पहले 50 हजार थी अब उसे बढ़ा कर 3 लाख कर दिया हैं। यह दी जाने वाली राशि नवविवाहित जोड़ो को दी जाती हैं ताकि वे शादी के बाद आपका खर्चा चला सके और उन्हें कुछ अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता मिल सके।

इस योजना में उन सभी लोगो को शामिल किया जाएगा जो शादी करना चाहते हैं और वो भी अपनी जाति से अलग लड़के और लड़की से करना चाहते हैं तो उस स्तिथि में सरकार भी मदद करती है। 

अंतरजातीय विवाह योजना में कौन योग्य हैं ?

इस योजना में कोई विशेष योग्यता नही हैं। अगर इसको सामान्य भाषा में समझे तो इसमें वो लड़के और लड़कियां शामिल हो सकती हैं जो किसी और जाति की लड़की और किसी और जाति के लड़के से शादी कर रहे हैं। हालाँकि इस योजना का लाभ हर कोई ले सकता हैं जो इस योजना से जुडी पूरी मांग पूरी करता हो। 

अंतरजातीय योजना की विशेषताएँ

इस योजना की कुछ मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं। 

  • इस योजना के जो भी लड़की और लड़का शादी करेगा उनको सरकार की तरफ से 50,000 रूपये और उसके अलावा 2,50,000 रूपये और डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन दुवारा दिया जाएगा। इस योजना को फिलहाल महाराष्ट्र में लागू किया गया हैं। 
  • इस योजना के तहत शादी करने या इस योजना को आगे बढाने से दूरियां और सामाजिक दूरियों में कमी आएगी और धार्मिक भावना भी बढ़ेगी। 
  • इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी को उनके खाते में भेज दी जायेगी और उनको इसके लिए कई चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। 
  • इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता हैं की इस योजना का हर कोई लाभ ले सकता हैं इसलिए इसमें कोई आय का आधार नही हैं। 

अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र की पात्रताएं

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों के पास यह निम्न योजनायें होनी जरुरी हैं। 

  • आवेदक जो इस योजना का लाभ लेना चाहता हैं उसके लिए जरुरी हैं की वो महाराष्ट्र का मूल निवासी हो। 
  • वही इस योजना में जो भी लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं उनकी उम्र क्रमशः 21 और 18 से कम नही होनी चाहिए। उसके अलावा दोनों सरकार की शादी के लिए लागू नियम के अनुसार ही शादी करेंगे। 
  • लड़का और लड़की दोनों शादी करना चाहते हैं उसमे से एक अनुसूचित जाति और अनसुचित जनजाति से सम्बंधित होना चाहिए। 
  • ऐसा कोई लड़का या लड़की जो को अनुसूचित जाति और अनसुचित जनजाति का हैं उसके लिए जरुरी हैं की वो किसी ओबीसी या सामान्य वर्ग की महिला से शादी करे। 

अंतरजातीय विवाह योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेज हैं जिनकी आवश्यकता इस योजना का लाभ लेने में पड़ेगी। 

  • आवेदक दोनों का आधार कार्ड। 
  • बैंक की पासबुक की कॉपी। 
  • आवेदक या लड़की और लड़के का दोनों का आईडी प्रूफ और जाति प्रमाण पत्र। 
  • कोर्ट में शादी करने का प्रमाण पत्र। 
  • आवेदक का मोबाइल नंबर। 
  • लड़की और लड़का का पासपोर्ट साइज़ फोटो। 

अंतरजातीय विवाह योजना के लिए कैसे आवेदन करे ?

अगर आप या आपकी जान पहचान वाला कोई व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता हैं तो वो आगे बताये गये इन प्रोसेस के जरिये आवेदन कर सकते हैं। 

सबसे पहले आपको बता दे हैं की यह योजना केवल महार्स्त्र दुवारा ही लागू की गई हैं जिस वजह इस योजना में केवल महाराष्ट्र के नागरिक की आवेदन कर सकते हैं – 

  • Step 1 – सबसे पहले आपको महाराष्ट्र सरकार के सामजिक न्याय विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर आना होता हैं। 
  • Step 2 – इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको एक अंतरजातीय विवाहस प्रोत्सहान योजना के नाम से आप्शन दिख जाएगा। उस आप्शन को ओपन करने के बाद एक और नया पेज खुल जाता हैं। 
  • Step 3 – इस आप्शन पर आने के बाद आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक फॉर्म खुल जाएगा, उसको भरना होता हैं और जरुरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। 
  • Step 4 – सारी जानकारी भरने के के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा।

निष्कर्ष

इस लेख में आपको अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में बताया गया हैं। उम्मीद हैं की आपको यह लेख पसंद आया होगा और आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। 

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