pradhan mantri awas yojana 2024 (प्रधानमंत्री आवास योजना) सारी जानकारी

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नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयो आज के इस लेख में हम आपको बतायेंगे की प्रधानमत्री आवास योजना क्या है ? कौन कौन इस योजना के अंतर्गत आता है . योजना का आवेदन किस प्रकार करना है , ऑनलाइन या ऑफलाइन , इन्ही सारी जानकारी को इस लेख में आप सबको बताऊंगा .

 
अब आपके मन में एक प्रशन जरुर उठेगा क्या सरकार  प्रधानमत्री आवास योजना में हमारे खाते में ढेर सारा पैसा देगी या हमर घर बनवा कर देगी तो ऐसा सोचना गलत है सरकार ऐसी कोई योजना नही लाई है 

pradhan mantri awas yojana 2024 in hindi 

 

 
pradhan mantri awas yojana 2020 (प्रधानमंत्री आवास योजना)

 

pradhan mantri awas yojana kya hai ?(What is pradhan mantri awas scheme )

 प्रधानमत्री आवास योजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजना में से एक है , इस योजना में भारत सरकार सभी माध्यम वर्ग के लोगों को आवास मुहिया करने के मकसद से योजना का शुरुवात हुआ ,
 
 
Official website: pmaymis.gov.in
 
Launch year: 2015
 
Status: Active
 
Launched by (prime minister): Narendra Modi
 
Ministry: Ministry of Housing and Urban Affairs
 
 
प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी सरकार ने ग्रामीण वा  शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए 25 जून 2015 को योजना का शुरुवात  किया गया था , 
 
जिसमें 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान प्रदान किए जाने का मकसद रखा गया सरकार की ओर से ,
 
मोदी सरकार इस योजना में  जो परिवार माध्यम वर्ग से मिलान करते है , ऐसे परिवार को इस योजन का लाभ दिया जाये गा .
 
योजना वैसे तो पुरे भारत में मान्य है मतलब आप किसी भी राज्य की हो योजना का लाभ हर कोई ले सकता है ,
 
 pradhan mantri awas yojana 2020  में कुछ शर्त का पालन आपको सबको करना होगा तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे .
 
 
pradhan mantri awas yojana gramin या सहरी में सरकार लाभार्थी को सब्सडी प्रदान करता है 
 
कुछ जरुरी बाते जो की आपको इस योजना में भर्मित करता है 
 
ये योजन नए घर खरीदने के लिए या घर बनवाने के लिए साथ अगर आप अपने घर और कुछ बनवाना चाहते है जैसे की एक मंजिला और बनावन चाहते है तो ये योजना इन सब पहलु पर लागु होता है .
 
अब अगर आप कोई जोब करते  है या आप अपना कोई बिज़नेस हो या आप कोई प्रोफेशन हो तीनो केटेगरी के लोग योजना का लाभ के सकते है ,
 
जादा से जादा आप इस लोन को 20 साल तक ले सकते है ,उससे जादा नही 
 
अब एक जरुरी चीज कितना लोन आप ले सकते है pradhan mantri awas yojana में .आप 10 लाख का लोन ले या 10 करोंड़ों का  इसमे ऐसा कोई भी लिमिट नही जितना मर्जी उतना लोन ले सकते है , 
 
लिमिट सब्सिडी में लगया गया है आपको सब्सिडी 206500 के पास ही मिलेगा , वो भी कैटेगिरी टू कैटेगिरी मिलेगा , तो कितना भी बड़ा लोन हो कितने अमाउंट पर सब्सिडी मिलनी है ये बहुत लिमिटेड है .

pradhan Mantri Awas yojana eligibility

इस योजन में सभी लोगों को 4  कैटेगिरी में बाटा गया है ( Pradhan Mantri Awas yojana divided into four categories) 

pradhan Mantri Awas yojana eligibility
 
 
ECONOMICALLY WEAKER SECTION ( EWS) 
 
इस  कैटेगिरी में वे लोग आते है जिनकारी घरेलू आय 3 लाख से कम है यानि सिर्फ आप की आयी नही आपके और आपके पार्टनर की , दोनों को मिलाकर कर आय अगर साल की 3 लाख से कम है तो आप EWS कैटेगिरी में आते है .
 
अगर आप इस ECONOMICALLY WEAKER SECTION ( EWS) कैटेगिरी में आते है तो क्या फ़ायदा मिलेगा ?
 
  • आपको  होम लोन पे 6 1/2 % सब्सिडी मिलेगा 
अब यानि आप लोन 6 % पे ले या 7 % , 8 % या 10 % ले सरकार आपको  6 1/2 % सब्सिडी देगा .
 
तो मान लीजिये आपको होमलोन मिला 8 1/2 % तो आपको यहाँ पर 6 1/2 % सब्सिडी मिल जाये गा तो आपका होमलोन 2 % ही पड़ेगा .
 
लेकिन सरकारी योजन है तो शर्ते तो होगा ही 
 
पहली शर्त यह सब्सिडी केवल 6 लाख तक लोन अमाउंट पर ही मिलेगा , यानि आप लोन कितना भी ले लेकिन आपको सब्सिडी 6 लाख के लोन अमाउंट पर  मिलेगा .
 
यानि अगर आप बैंक से 10 लाख का लोन  8 1/2 % की दर पर लेते है तो आपको 6 लाख पर 2 % ब्याज दर बैंक को देना होगा बाकि 4 लाख पर आपको 8 1/2 % की दर पर ब्याज बैंक को देना होगा .
 
अब बात करते है दूसरी केटेगरी की 
 
 LOWER INCOME GROUP (L I G )
 
ये वे लोग है जिनकी घरेलु आमदनी साल की 3 से 6 लाख के बीच है , तो अगर आप इस केटेगरी में आते है तो सरकार आपको 6 लाख के अमाउंट लोन पर 6 1/2 %  सब्सिडी  देगी ,
 
फिर से वही बात लोन आप चाहे 20 लाख 30 लाख का ले 6 लाख तक लोन पर आपको  6 1/2 % सब्सिडी दिया जायेगा .
 
तो सरकारी योजन है नियम और शर्ते तो होगा ही 
 
बड़ा से बड़ा घर आप इस योजन के अंतर्गत ले सकते है , 645 स्क्यर फिट यानि 645 स्क्यर फिट से बड़ा घर आप ले रहे है और आपका सालाना आय 6 लाख से कम है तो आप इस  योजना के अंतर्गत नही आते है ,आपको 645 स्क्यर फिट से छोटा घर लेना होगा .
 
अगर आप इन दोनों केटेगरी में आते है तो आपको ये जरुरी है आपको  ये घर ओनर मालिक या को ओनर सह मालिक साथ में जॉइंट मालिक कोई महिला हो .
 
अगर आप किसे मेल यानि पुरुष के लिए इन दोनों कैटगरी में आवेदन करते तो आपको इस योजना का लाभ नही दिया जाये गा .
 
अब ये महिला ओनर मालिक की बात नया घर खरीदने पे मान्य होगा , अगर आप अपने घर में कोई मरम्मत या और बनवा रहे है तो पुरष मालिक OWNER होने से भी चलेगा तब महिला मालिक होना जरुरी नही ,
 
अब आती है अगली 2 कैटगरी 
 

 MIDDLE INCOME GROUP 1 

 
ये कैटगरी उन लोगों के लिए है जिनकी घरेलु आय 6 से 12 लाख के बीच में है यानि आपकी घर की कमाही 12 लाख के बीच में है तो आप  MIDDLE INCOME GROUP 1 के अंतर्गत आते है .
 
अगर आप इस ग्रुप में आते है तो काफी बड़ा घर ले सकते है अगर आप लाभाक 1700 स्क्यर फिट तक घर लेंगे तो भो आप को इस योजना का बेनिफिट मिलेगा .
 
लेकिन अब आपको सिर्फ 4 % सब्सिडी मिलेगा यानि अगर आप बैंक से 8 % ब्याज दर से लोन लेते है तो आपको 4 % सब्सिडी मिलेगा आपको 4 % ब्याज दर खुद बैंक को अदा करना होगा .
 
साथ इस कैटगरी में कुछ शर्ते है 
 
जादा से जादा 9 लाख लोन अमाउंट पर ही सब्सिडी मिलेगा  ,  यानि अगर आप 20 लाख लोन ले लिए तो आपको सिर्फ 9 लाख लोन अमाउंट पर ब्याज दर 4 से 5 % तक आयेगी  बाकि 11 लाख पर जो बैंक का ब्याज दर है उस आपको देना होगा . ये है M I G 1 
 

चलिए अब बात करते है MIDDLE INCOME GROUP 2 

इस कैटगरी में वे लोग आते है जिनकी साल की घरेलु आमदनी 12 से 18 लाख के बीच में हो तो ये लोग 2150 स्क्यर फिट तक घर इस  योजना के अंतर्गत ले सकते है .
 
अब इस कैटगरी में कुछ शर्ते है हा भाई सरकारी योजना है तो कुछ नियम और शर्ते तो होगा ही .
 
अब आपको इस कैटगरी में सब्सिडी केवल 3 % ही मिलेगा , यानि होम लोन 9 % है तो आपको 6 % ब्याज बैंक को देना होगा .
 
लेकिन अब आपको ज्यादा से ज्यादा 12 लाख अमाउंट के लोन पर  सब्सिडी मिलेगा 
 
तो उम्मीद करता ये योजना आप को अच्छे से समझ आया होगा और सरकारी योजना है लेकन अच्छा है अगर 2 या 2 1 /2 लाख का व्याज मुनाफा हो रहा और किसी का घर बनाने का सपना पूरा हो रहा है ,तो भले ही कुछ शर्ते नियम है . 
 


pradhan mantri awas yojana labh kaise le ?(प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे ले सकते है  )

अब मै आपको बताएँगे आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते है तो ये योजना सारे सरकारी बैंक गैर सरकारी बैंक और हाउस फाइनेंस  कंपनी में उपलब्ध  है , तो इन किसी आप्शन को उपयोग में ले सकते है 
 
 

 how to apply Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)

प्रधानमत्री आवास योजन आवेदन के लिए आपको पास 3 option है 
 
1 आप बैंक के माध्यम से आवेदन कर सकते है 
 
2  आप योजना की offical website पे जाकर यानि ऑनलाइन आवेदन घर बैठे कर सकते है .
 
3 आप अपने नजदीकी CSC ( common सर्विस  सेंटर )  पे जाकर आवेदन करा सकते है 
 

pradhan Mantri Awas yojana online 

 
pradhan Mantri Awas yojana online

 



आप सब pradhan Mantri Awas yojana online  आवेदन कर सकते बस कुछ अशन स्टेप में कर सकते है .
 
1 सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पे जाना होगा 
 
2 वह पर आपको कई सरे आप्शन देखने को मिलेगा पर आपको Citizen assesssment पर जाकर आपको 
For slum dwellers क्लिक करना होगा
 
3 अब आपके सामने नया विंडो खुलेगा जहा आपको अपनी सारी जानकारी सही से भर कर सबमिट कर देना होगा  







बैंक के माध्यम से आवेदन करना चाहते है तो आपको जिस भी बैंक से आवेदन कर रहे है उस बैंक के वेबसाइट जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर भर के सीधे नजदीकी ब्रांच या वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है 



pradhan Mantri Awas yojana documents Need in Hindi

पहचान का प्रमाण

पैन कार्ड (अनिवार्य ) और नीचे दिये गये दस्‍तावेजों में से कोई एक

वोटर कार्ड

आधार कार्ड

वैध पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड

सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान पत्र

मान्‍यताप्राप्त लोक अधिकारी या लोक सेवक द्वारा ग्राहक के फोतोहुक्त पहचान का सत्यापन (30 दिन से पुरानी नहीं हो)

पते का प्रमाण

वोटर कार्ड

आधार कार्ड

वैध पासपोर्ट

मान्‍यताप्राप्त लोक अधिकारी या लोक सेवक द्वारा सत्यापित ग्राहक का फोटोयुक्त पहचान पत्र (30 दिन से पुरानी नहीं हो)

नवीनतम यूटिलिटी बिल

स्‍टैंप पेपर पर किराये का अनुबंध

किसी भी कॉमर्शियल राष्‍ट्रीयकृत बैंक का बैंक स्‍टेटमेंट जिसमें कर्जदार का पता परिलक्षित होता हो

क्रेडिट कार्ड का स्‍टेटमेंट, 3 महीने से ज्‍यादा पुराना न हो

जीवन बीमा पॉलिसी

नियोक्‍ता द्वारा कंपनी के लेटरहेड पर रेजीडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट/पत्र

प्रॉपर्टी (रेजिडेंस) के बिक्री विलेख की प्रति, अगर स्वामित्व में है तो

नगर पालिका या संपत्ति कर की रसीद

डाकघर बचत बैंक खाते का स्‍टेटमेंट

सरकारी विभाग अथवा पब्लिक सेक्‍टर अंडरटेकिंग्‍स द्वारा सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों को जारी किये गये पेंशन या फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स (पीपीओज), यदि उनमें पता है

राज्‍य या केंद्र सरकार विभाग, वैधानिक या विनियामक निकाय, और पब्लिक सेक्‍टर अंडरटेकिंग्‍स, शेड्यूल्‍ड कॉमर्शियल बैंक, वित्‍तीय संस्‍थानों, और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्‍ता से आवास आवंटन का पत्र। इसी तरह, ऐसे नियोक्‍ताओं के साथ लीव एंड लाइसेंस अनुबंध जो आधिकारिक आवास आवंटित करते हैं

विदेशी न्‍यायिक क्षेत्र के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्‍तावेज और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र

आय का प्रमाण

पिछले 2 महीने की सैलरी स्लिप

वेतन खाते का पिछले 6 महीने का बैंक स्‍टेटमेंट

नवीनतम फॉर्म 16/आइटीआर

अन्‍य दस्‍तावेज चालू ऋणों से सम्बंधित दस्‍तावेजों के साथ-साथ 6 महीने का रिपेमेंट बैंक स्‍टेटमेंट

संपत्ति के कागजात

संपत्ति के संपूर्ण श्रृंखलाबद्ध दस्‍तावेजों की प्रति (यदि लागू हो)

विक्रय अनुबंध की प्रति (यदि क्रियान्वित है)

आवंटन पत्र/क्रेता अनुबंध की प्रति (यदि लागू हो)

डेवलपर को किये गये भुगतान की रसीद की प्रति (यदि लागू हो)

 

pradhan Mantri Awas yojana last date 

प्रधानमत्री आवास योजन का लास्ट डेट अवधी मार्च 2020 तक है , अभी योजना की लास्ट तिथि बढ़ाये जाने का कोई भी जानकारी नही है , अब ये सरकार पर निर्भर करता है की योजना की तिथि बढे जाता या नही  .
 
 

प्रधान मंत्री आवास योजना हेल्पलाइन नंबर (

 
ग्रामीण 1800-11-6446 
 
शहरी, एनएचबी 1800-11-3377 
1800-11-3388 
 


PMAY Complaint Helpline No

 
श्री आर एस सिंह
 
निदेशक (एचएफए -1), आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, कमरा नंबर 219, जी विंग, एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110011
दूरभाष: 011-23062279
ई-मेल: [email protected]
ऑफिसियल वेबसाइट: https://pmaymis.gov.in/

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